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बीजेपी कार्यकर्ता ने सत्तारूढ़ दलों के 4 नेताओं पर दर्ज कराई FIR, विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप

दुमका में बीजेपी कार्यकर्ता विमल मरांडी ने सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और कांग्रेस के दुमका जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत नगर थाना में की थी. उन्होंने थाना में दिए अपने आवेदन में लिखा है कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 31 अक्टूबर को बयान दिया था कि झारखंड में बीजेपी के 22 विधायक हमारे संपर्क में हैं. विमल ने आशंका जाहिर कि है की वे विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश में है.

BJP worker lodged an FIR against four leaders of ruling parties in dumka
चार नेताओं पर एफआईआर

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Published : Nov 2, 2020, 6:01 PM IST

दुमका: बीजेपी के कार्यकर्ता विमल मरांडी ने रविवार रात झामुमो के दो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और कांग्रेस के दुमका जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत नगर थाना में की थी. इसपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. एफआईआर होने की जानकारी दुमका एसपी अंबर लकड़ा ने दी है.

जानकारी देते एसपी
क्या है पूरा मामलाबीजेपी नेता विमल मरांडी ने थाना में दिए अपने आवेदन में लिखा है कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव भट्टाचार्य ने 31 अक्टूबर को बयान दिया था कि झारखंड में बीजेपी के 22 विधायक हमारे संपर्क में है. विमल ने आशंका जाहिर कि है की वे विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश में है, जो संविधान के खिलाफ है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है. उन्होंने कहा है कि जब सुप्रियो भट्टाचार्य यह बयान दे रहे थे उस समय झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और कांग्रेस के दुमका जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह उनके साथ थे, जिससे यह समझा जा सकता है कि इस बयान में उनकी भी सहमति थी. इसके साथ ही इस आवेदन में हेमंत सोरेन के उस बयान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के लोगों को लाठी डंडे से खदेड़ने की बात कही थी. विमल ने आवदेन में लिखा है कि सीएम के इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना घटी.

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एसपी अंबर लकड़ा ने दी जानकारी
दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि विमल मरांडी के बयान पर सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, फुरकान अंसारी और श्यामल किशोर सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है, इन पर आईपीसी की धारा 504, 506, 153, 153 A, 120 B और 34 लगाई गई है.

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