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बाबूलाल मरांडी को मिली जमानत, 2014 लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का है मामला

झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोमवार को दुमका कोर्ट से बेल मिली गई है. बाबूलाल मरांडी पर यह आरोप है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के झंडे का बैनर लगा हुआ था.

बाबूलाल मरांडी को मिली जमानत

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Published : Feb 11, 2019, 5:52 PM IST

दुमकाः झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोमवार को दुमका कोर्ट से बेल मिली गई है. बाबूलाल मरांडी पर यह आरोप है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के झंडे का बैनर लगा हुआ था. मामला जरमुंडी थाना में दर्ज किया गया था.

बाबूलाल मरांडी को मिली जमानत

चुनाव आचार संहिता (आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता) का मतलब है चुनाव आयोग के आदेश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है. अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. साथ ही चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है. उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर जेल भी जाना पड़ सकता है.

आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए बाबूलाल मरांडी सोमवार को सुबह दुमका पहुंचे थे. कोर्ट में पेशी के बाद वे गिरिडीह के लिए रवाना हो गए.

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