धनबाद: जिले में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए कुछ दुकानदारों को राहत दी गई है. धनबाद में कुछ खास दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खोली जाएंगी. इस संबंध में धनबाद जिला उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान धनबाद में गारमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, फुटवियर और कॉस्मेटिक की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खोलने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है.
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साथ ही इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51से 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 3 जून की सुबह 6:00 से 10 जून 2021 को सुबह 6 बजे तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान धनबाद में कुछ दुकानों को छोड़कर अन्य दुकान खोलने का दिशानिर्देश गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है.
गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी रहेगी. किसी भी स्थल पर पांच व्यक्ति के एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी रहेगी परंतु किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.