धनबाद: कर्तव्य योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने झरिया के रहनेवाले एक बंदी के परिजन को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया. धनबाद मंडल कारा में बंद उस कैदी के परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है. इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मदद किया है.
धनबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल, जेल के बंदी के परिजन को मिली सहायता - झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार ने कैदियों के परिजनों की मदद की
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) इस लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है. अपने कई अलग-अलग मदद के लिए चलाए गए योजनाओं से जरूरतमंदों को मदद कर रहा है. शनिवार को धनबाद मंडल कारा में कैद एक कैदी के परिवार वालों की मदद की है.
कारागार में बंद रहने से परिवार के सदस्यों के बीच इस लॉकडाउन में भूखे मरने की नौबत आ गई है. ऐसी परिस्थिति में अवर न्यायधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरविंद कच्छप के निर्देशानुसार वैधानिक स्वयं सेविका डिंपी कुमारी गुप्ता ने उस बंदी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद दिलाने का भरोसा दिया. बंदी की पत्नी का राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कराकर ऑनलाइन रिसीविंग के साथ अंचल अधिकारी झरिया राजेश कुमार से मिली और मिलकर अविलंब उस क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली की दुकान से तत्काल राहत दिलाते हुए 20 किलो चावल, 4 किलो दाल, 2 किलो नमक, 2 लीटर सरसों तेल और कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क, सेनेटाइजर, साबुन उपलब्ध कराया.
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झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) इस लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है. इसके तहत तीन तरह की योजना श्रमवे वंदते, मानवता और कर्तव्य शुरू की है. श्रमवे वंदते में प्रवासी मजदूरों, मानवता योजना के तहत जरूरतमंद महिला, बुजुर्ग और कर्तव्य के तहत बंदी के परिवार वालो को सहायता की जाती है.