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धनबाद में रिलायंस जियो को लेबर सेस का बकाया भुगतान करने का आदेश, अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी नोटिस

धनबाद में टेलीकॉम कंपनियों को श्रम विभाग ने नोटिस जारी किया है. सेस नहीं जमा करने पर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. साथ ही रिलांयस जियो कंपनी को लगभग 78 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है. Order to pay dues of labor cess to Reliance Jio.

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Order To Pay Dues Of Labor Cess To Reliance Jio

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 28, 2023, 10:02 PM IST

धनबादःरिलायंस जियो को लेबर सेस का बकाया 77.94 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है. श्रम विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई है.

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77 लाख 94 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश जारीः सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से रिलायंस जियो को 194 टावर के लिए 77 लाख 94 हजार का भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिया गया है. साथ ही भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड (एयरटेल), टावर विजन, इंडस टावर लिमिटेड, एटीसी इंडिया एवं सुमित डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को लेबर सेस जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

निर्माण कार्य में कुल लागत का एक प्रतिशत सेस जमा करना अनिवार्यः उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में कुल लागत का एक प्रतिशत का लेबर सेस जमा करना अनिवार्य है. इसमें किसी भी तरह की बिल्डिंग, मॉल, टावर, सड़क आदि के निर्माण के दौरान कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रम विभाग के झारखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, नेपाल हाउस, डोरंडा के चालू खाता संख्या 30613895935 में उपकर राशि को जमा किया जाना है.

उपकर जमा नहीं करने पर ब्याज और जुर्माना का प्रावधानः इस लेबर सेस (उपकर) राशि से ही झारखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जाता है. सहायक श्रमायुक्त अधिनियम के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य पूरा होने पर श्रम विभाग द्वारा उपकर निर्धारण कराना अनिवार्य है. नहीं कराने पर उपकर निर्धारण कर आदेश पारित कर दिया जाएगा. जिसका अनुपालन नहीं करने पर निर्धारित उपकर राशि पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज और जुर्माना का प्रावधान है.

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