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ढुल्लू को कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, यौन शोषण मामले में जमानत नहीं - बीजेपी विधायक

बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ शनिवार को धनबाद न्यायालय में बीजेपी नेत्री से यौन शोषण मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी है. ढुल्लू महतो अभी पुलिस की नजर में फरार चल रहे हैं. कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जबकि अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए पुलिस से केस डायरी तलब की है. इसके लिए न्यायालय ने पुलिस को दस दिन का समय दिया है.

No bail to Dhhulu Mahato in sexual abuse case
फाइल फोटो

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Published : Feb 22, 2020, 6:46 PM IST

धनबाद:जिले के बाघमारा इलाके के बहुचर्चित बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. शनिवार को धनबाद न्यायालय में बीजेपी नेत्री से यौन शोषण मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी है. ढुल्लू महतो अभी पुलिस की नजर में फरार चल रहे हैं.

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विधायक पुलिस गिरफ्तार न कर ले इस डर से इधर-उधर भागते-छुपते चल रहे हैं. बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. शानिवार को धनबाद कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जबकि अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए पुलिस से केस डायरी तलब की है. इसके लिए न्यायालय ने पुलिस को दस दिन का समय दिया है.

इससे पूर्व धनबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 19 फरवरी को उनके चिटाही स्थित आवास पर छापा मारा था. इस दाैरान विधायक ढुल्लू महतो वहां से फरार हो गए. पुलिस ने उक्त छापेमारी पड़ोस के ही डोमन महतो की जमीन पर कब्जा करने और मारपीट के मामले में की थी, इस मामले में विधायक को अग्रिम जमानत मिल गई है.

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विधायक की परेशानी याैन उत्पीड़न मामले से बढ़ गई है. पूर्व बीजेपी नेत्री ने विधायक पर याैन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. काफी दिनों बाद हाई कोर्ट के आदेश में विधायक के खिलाफ धनबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की. कतरास थाना कांड संख्या-178/ 19 में गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक भागते चल रहे हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ी है.

अग्रिम जमानत के लिए विधायक ने धनबाद कोर्ट में याचिका दायर की है, इस याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने विधायक को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है.

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याैन उत्पीड़न मामले में न्यायालय ने पुलिस से केस डायरी मांगी गई. अदालत में केस डायरी समर्पित करने के लिए पुलिस को 10 दिनों की मोहलत दी गई है. केस डायरी प्राप्त होने के बाद अदालत में सुनवाई होगी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने केस डायरी समर्पित होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की. अदालत ने गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने विधायक की तरफ से पैरवी की.

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