सुनवाई के दौरान कोर्ट में वादी की ओर से कहा गया कि जो प्राइम लोकेशन है वह गलत दिखाया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि इतनी गोलियां चलने के बावजूद ड्राइवर आदित्य राज को सिर्फ हाथ में ही गोली क्यों लगी है. वहीं, प्रार्थी की ओर से कोर्ट से कहा गया कि आदित्य राज्य के अलावा तीन और चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने विधायक को वारदात के समय देखा था, उन्होंने भी एफआईआर में अपना बयान भी दर्ज कराया है.
नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी विधायक संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
रांची: धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी बीजेपी विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस एसपी मिश्रा की अदालत में हुई. कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से पक्ष रखा गया. जिसके बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई.
संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में विधायक की संलिप्तता है. धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मार्च 2017 में हुई थी. इसी हत्याकांड मामले में बीजेपी विधायक संजीव सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. विधायक संजीव सिंह फिलहाल जेल में बंद है.