धनबाद:शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर तेलमच्चो दामोदर नदी के समीप खाली पड़ी जमीन पर नामकरण के साथ पार्क निर्माण कराने को लेकर समिति की ओर से एनएचएआई से स्वीकृति मांगी गई थी. जिसके बाद एनएचएआई ने एक स्वीकृति पत्र जारी की थी. जिसके बाद ग्रामीण काफी उत्साहित थे. पांच अप्रैल को 245वीं पुण्यतिथि पर शहीद रघुनाथ महतो पार्क नामकरण पर भव्य समारोह आयोजन किया जाना था, लेकिन एनएचएआई ने उस स्वीकृति पत्र को ही फर्जी करार दिया गया है. एनएचएआई के परियोजना निदेशक सुधीर कुमार ने पार्क नामकरण की स्वीकृति पत्र को फर्जी करार देते हुए महुदा थाना में शहीद रघुनाथ महतो समिति के सदस्यों के ऊपर फर्जीवाड़ा की प्राथमिकी दर्ज कराई है.उन्होंने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है. वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शहीद रघुनाथ महतो समिति के सदस्यों में आक्रोश है. इलाके का माहौल गर्म है. पांच अप्रैल बुधवार को यहां भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. स्थिति तनावपूर्ण होने की पूरी संभावना है.
एनएचआई के परियोजना निदेशक ने समिति के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करायीः एनएचएआई के परियोजना क्रियान्वयन ईकाई धनबाद के निदेशक सुधीर कुमार ने नरेश महतो और अन्य पर फर्जी पत्र बनाकर तेलमोच्चो दामोदर नदी के समीप शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर पार्क बनाने पर मामला दर्ज कराते हुए पुलिस से मामले में अविलंब कार्रवाई का मांग की है. परियोजना निदेशक ने पुलिस को दिए पत्र में बताया है कि शहीद रघुनाथ महतो समिति के सदस्य नरेश महतो और अन्य ने 28 जनवरी 2023 को एक पत्र देकर विभाग के दामोदर नदी समीप खाली पड़ी जमीन पर नामकरण के साथ पार्क बनाने के लिए स्वीकृति मांगी थी. जिसके आलोक में एनएचएआई ने पत्रांक-1347 28 जनवरी 2023 को जवाबी पत्र देते इस प्रकार के आवंटन का कोई प्रावधान न होने की स्पष्ट बात कही थी.
सरकारी पत्र से छेड़छाड़ कर जमीन कब्जा करने का आरोपः पत्र में बताया गया है कि नरेश महतो और अन्य ने विभाग की प्रेषित जवाबी पत्र को विकृत कर अपने मन मुताबिक फर्जी आवंटन पत्र बनाते हुए सरकारी पत्र के साथ छेड़छाड़ कर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है. बताया गया कि इस प्रयास के मद्देनजर पांच अप्रैल को एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया है. इसके लिए आमंत्रण पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है.एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने महुदा पुलिस को दिए पत्र में आरोपी द्वारा तमाम फर्जीवाड़ा की विस्तृत शिकायत करते हुए अविलंब कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ उक्त स्थल पर आयोजित कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. इधर, महुदा पुलिस ने उक्त मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए कांड संख्या 27/2023 में भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 अंकित करते कार्रवाई शुरू कर दी है.