धनबाद: कोयलांचल में कोरोना वायरस का मामला बढ़ाता ही जा रहा है. संक्रमण पर काबू पाने के लिए और बाजारों में लोगों की अनावश्यक भीड़ को रोकने के उद्देश्य से बुधवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया. जहां अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम और फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मौजूद रहे. जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने पर चर्चा की गई.
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी दुकानें
बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 जुलाई से अगले आदेश तक, जिले की सभी दुकानें सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक ही खुलेगी. मिल्क बूथ और दवा दुकानें इस समय सीमा से बाहर रहेंगी. अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया संध्या 5 बजे के बाद दुकाने खुली नहीं रहनी चाहिए. इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन शाम को 5 बजे के बाद सम्बंधित थाना क्षेत्र में थानेदार के साथ भ्रमण करेंगे.
नियमों का पालन न करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई
मीटिंग के बाद कहा गया कि लॉकडाउन के प्रावधानों के तहत दुकान में मिनिमम कर्मचारी, ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क, ग्लव्स एवं तमाम नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी और दुकान को सील किया जाएगा. अगर फुटपाथ दुकानें भी 5 बजे के बाद खुली पाई जाती है तो इस दिशा में जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा. वैसे दुकानदार जो चैंबर के सदस्य नहीं है और बैठक में लिए गए निर्णय की अवेहलना करते है तो वैसे दुकानों की जांच कर तदोपरांत कार्रवाई की जाएगी.