पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा, दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर की थी हत्या - झारखंड खबर
धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने दहेज हत्या मामले में सजा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2018 का है जिसमें दहेज के लिए खुशबू की हत्या कर दी गई थी. मामले में पति और ससुर को कोर्ट ने सजा दी है.
धनबाद: दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. विवाहिता के पिता की शिकायत पर सरायढेला थाना में 27 नवंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह अदालत में पेश कराए गए थे. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह अदालत में पेश हुए थे.
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दहेज हत्या मामले में सजा: धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत में यह फैसला सुनाया गया है. सरायढेला थाना क्षेत्र के भुईफोर के रहने वाले पति मनोज कुमार वर्मा और ससुर रामअवतार वर्मा को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
यूपी के वाराणसी के रहने वाले मोहन प्रसाद वर्मा की लिखित शिकायत पर 27 नवंबर 2018 को सरायढेला थाना में हत्या की प्राथमिक दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी के अनुसार साल 2008 में खुशबू की शादी भुईफोर के रहने वाले मनोज वर्मा से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही पति मनोज वर्मा, ससुर रामअवतार वर्मा और सास कमला देवी के द्वारा उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाने लगी. आरोप लगाया गया था कि 50 हजार की मांग दहेज के रूप में की गई थी. जिसे मृतका के पिता द्वारा 2016 में दिया गया था. इसके इसके बावजूद भी ये 2 लाख की मांग की जिद पर अड़ गए थे. रुपये नहीं देने पर खुशबू के साथ मारपीट करने लगे थे.
26 नवंबर को 2018 को सुबह 11:15 पर सूचना मिली थी कि उनकी बेटी जलकर मर गई है. धनबाद पहुंचने पर खुशबू के परिजनों ने देखा कि वह पूरी तरह से जली हुई है. पुलिस अनुसंधान में यह खुलासा हुआ कि मृतिका खुशबू को किरोसिन तेल डाल कर जलाया गया था. जिस कारण उसकी मौत हो गई थी. मोहन वर्मा की शिकायत पर सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.