झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

धनबाद: हाई कोर्ट के आदेश पर ज्वेलरी दुकान हुई थी सील, लुटेरों ने खोल दी व्यवसायी की पोल

धनबाद में राजकमल मेंशन के होलसेल ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने 25 लाख से ऊपर की लूट को अंजाम दिया था. पुलिस की जांच के दौरान मामले में एक नया खुलासा हुआ है. दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश पर 2011 में राज कमल मेंशन के अंदर संचालित आभूषण दुकान को जिला परिषद ने ताला लगाकर सील कर दिया था. इसके बाद भी दुकान अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी.

jewelery shop was sealed by order of high court
जिला परिषद के अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई

By

Published : Sep 29, 2020, 8:02 AM IST

धनबादः जिले के बैंक मोड़ स्थित राजकमल मेंशन के होलसेल ज्वेलरी दुकान में शनिवार को हुई 25 लाख की डकैती मामले की जहां धनबाद पुलिस की विशेष टीम जांच कर रही है. वहीं, इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है. राज कमल मेंशन के अंदर जो आभूषण की होलसेल दुकान चल रही थी, उसे हाईकोर्ट के आदेश पर 2011 में ही सील कर दिया गया था. ऐसे में अवैध रूप से ज्वेलरी दुकान संचालन के आरोप में अब जिला परिषद जेवर दुकानदार के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है.

देखें पूरी खबर
25 लाख से ऊपर की डकैतीधनबाद के बैंक मोड़ स्थित राजकमल मेंशन में शनिवार को अपराधियों ने 25 लाख से ऊपर की डकैती को अंजाम दिया था. दिनदहाड़े हुई इस डकैती की जांच के लिए जहां धनबाद पुलिस रात दिन लगी हुई है. वहीं इस दुकान के लीज होल्ड मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है. दरअसल, जिला परिषद ने अपने अतिक्रमण की हुई संपत्ति पर कब्जा को लेकर 2010 में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर किया था. इसी आधार पर रांची हाई कोर्ट के आदेश पर 26 मार्च 2011 को धनबाद जिला परिषद के जमीन पर अतिक्रमण किए हुए कुल 86 मकान, दुकान और प्रतिष्ठान को सील किया गया था, जिसमें टेक्सटाइल मार्केट को छोड़ किसी भी दुकान और प्रतिष्ठान को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई.

इसे भी पढ़े-रांचीः पुरानी तारीख से मजदूरी बढ़ाने पर चैंबर को ऐतराज, श्रमायुक्त से बताई समस्या

राज कमल मेंशन को कोर्ट ने किया था सील
राज कमल मेंशन के अंदर संचालित आभूषण दुकान जिला परिषद ने ताला लगाकर सील करने की कार्रवाई की थी. बिना हाई कोर्ट की मंजूरी के ये दुकान अवैध रूप से संचालित हो रही थी. इसके बाद धनबाद जिला परिषद के अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई ने अपने जिप सचिव सह डीडीसी और कार्यपालक पदाधिकारी को आरोपी जेवर दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने का भी आदेश दिया.

एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग
मामला प्रकाश में आने के बाद आरोपी जेवर दुकानदार अपनी ज्वेलरी की दुकान को बंद कर दिया है और मीडिया के सामने आने से बच रहा है. जबकि दुकान में हुए लूट के वारदात को लेकर रविवार को ही धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल धनबाद एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग किया था. अब नई बात सामने आने के बाद बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी सकते में आ गए हैं. बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया कहना है कि इस मार्केट को खोल दिया जाना चाहिए. जिला परिषद जो राशि तय करेगी दुकानदार उस राशि को भुगतान करने के लिए तैयार है. मार्केट बंद रहने के कारण व्यवसायी पीड़ित है. जिला परिषद को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details