धनबाद:देशभर के कोल कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है. कोयला वेतन समझौता 11 के तहत अब कोयला कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान हो सकेगा. कोल इंडिया के अधिकारियों के द्वारा जबलपुर हाइकोर्ट में दायर की गई याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी. एक सप्ताह के लिए हाइकोर्ट ने मामले को लेकर स्टे लगा दिया है. कोल इंडिया में कार्यरत करीब ढाई लाख कोयला कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. कोयला कर्मचारियों में इसको लेकर खुशी की लहर है.
कोयला वेतन समझौता 11 को लेकर दायर याचिका पर जबलपुर हाइकोर्ट ने लगाया स्टे, कोलकर्मियों को बढ़े हुए वेतन का होगा भुगतान - कोर्ट की अवमानना
कोयला वेतन समझौता 11 को लेकर कोल इंडिया के अधिकारियों के द्वारा जबलपुर हाइकोर्ट में दायर की गई याचिका पर हाइकोर्ट ने अगले कुछ दिनों के लिए स्टे लगा दिया है. यह खबर मिलते ही कोयला कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई. Increased Salary Will Paid To Coal Workers.
Published : Oct 9, 2023, 2:47 PM IST
मामले को लेकर जेबीसीसीआई सदस्य मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि फिलहाल जबलपुर हाइकोर्ट ने कोल इंडिया द्वारा दायर याचिका पर स्टे लगा दिया है. अब मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. इसके साथ ही कोल इंडिया के तमाम कोल कर्मियों को एनसीडब्ल्यूए 11 के तहत वेतन का भुगतान किया जाएगा. सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि कोल कर्मी काफी परेशान थे. उनके लिए यह काफी राहत भरी खबर है.
कोल इंडिया के अधिकारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की है याचिकाःबता दें कि कोयला वेतन समझौता 11 को लेकर कोल इंडिया के अधिकारियों के द्वारा जबलपुर हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. अधिकारियों का कहना था कि कोयला वेतन समझौता 11 के बाद कोल कर्मियों का वेतन उससे अधिक है. कोयला कर्मचारियों का वेतन अधिकारियों से अधिक नहीं होना चाहिए. जिसके बाद से कोल इंडिया ने सितंबर माह का अक्टूबर महीने में मिलने वाले वेतन पर रोक लगा दिया था. वेतन भुगतान ना किए जाने पर कोल इंडिया का तर्क था कि मामला न्यायालय में चल रहा है. कोल कर्मियों के बढ़े हुए वेतन का भुगतान करने पर यह अदालत की अवमानना का मामला हो सकता है