धनबाद: जिला के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ढुल्लू महतो के पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ाने, पुलिस की वर्दी फाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दायर जमानत याचिका पर 17 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. सरकार के अधिवक्ता के द्वारा किए गए आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार को 24 जनवरी से पहले जवाब पेश करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की गई है.
विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार को जवाब के लिए दिया गया समय
विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस पर सरकार का पक्ष मांगा है और सुनवाई की अगली तिथि 24 जनवरी को तय की है. फिलहाल, विधायक पुलिस की वर्दी फाड़ने और सरकारी काम में बादा डालने के आरोप में जेल में बंद हैं.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत में विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. इस बीच सरकार को भी अपना जवाब पेश करने को कहा है. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए. उन्होंने कहा कि निचली अदालत से जो उन्हें 18 महीने की सजा दी गई है. उसमें दो तिहाई लगभग 12 महीने की सजा उन्होंने पूरी कर ली है. इसलिए उन्हें जमानत दिया जाना चाहिए. सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे देखते हुए अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की है.
क्या है पूरा मामला: दरअसल, विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए, अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी. ढुल्लू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था. विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चाैधरी की वर्दी भी फट गई थी. इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आर एन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या-120/13 दर्ज कराई थी.