झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में धनबाद कोर्ट का फैसला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा - nirsa police station

धनबाद कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2019 का है.

नाबालिग से दुष्कर्म
नाबालिग से दुष्कर्म

By

Published : Jan 19, 2022, 12:41 PM IST

धनबादः नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म दोनों मामले में अलग-अलग धारा के तहत सजा सुनाई है. अगस्त 2019 को पीड़ित नाबालिग की मां के द्वारा निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

ये भी पढ़ेंःपुलिस हाजत में बंद होने के बाद प्रेमी की अकड़ हुई ढीली, फिर प्रेमिका संग थाने में रचाई शादी


वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. आरोपी विष्णु मल्लिक को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. दुष्कर्म की धारा के लिए आजीवन कारावास और 15 हजार का जुर्माना. जबकि अपहरण मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. कुल आठ गवाहों को अभियोजन पक्ष के द्वारा अदालत में पेश किया गया था.

उन्होंने बताया कि 16 साल की नाबालिग लड़की अपना मवेशी चराकर घर लौट रही थी. इस दौरान विष्णु मल्लिक बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ बाइक पर बैठाकर बंगाल के पानागढ़ ले गया था. वहां कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. पीड़ित नाबालिग की मां के द्वारा निरसा थाना में 28 अगस्त को विष्णु मल्लिक को आरोपी बनाते हुए अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी के ऊपर दबाव बनाया गया था. जिसके बाद आरोपी खुद थाना पहुंचकर नाबालिग को सुपूर्द कर दिया था.

जानकारी देते अधिवक्ता

ABOUT THE AUTHOR

...view details