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राजस्व कर्मचारी को घूसखोरी के लिए चार साल की सजा, 2012 में एसीबी ने रंगेहाथ किया था गिरफ्तार

धनबाद कोर्ट ने राजस्व कर्मचारी को घूसखोरी के लिए चार साल की सजा सुनाई है. साथ ही एडीजे 10 स्पेशल विजिलेंस कोर्ट नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये 2012 का मामला है, जिसमें राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार डे को 15 हजार रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगेहाथों गिरफ्तार किया था.

Dhanbad court sentenced four years to revenue officer for bribery
धनबाद कोर्ट

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Published : Jun 27, 2022, 9:34 PM IST

धनबादः घूसखोर राजस्व कर्मचारी को अदालत ने 4 साल व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. दस साल बाद सोमवार को इस मामले में फैसला आया है. राजस्व कर्मचारी को एसीबी की टीम ने 15 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया था.


एडीजे 10 स्पेशल विजिलेंस कोर्ट नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार डे को दोषी करार देते हुए 4 साल व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जमीन म्यूटेशन के नाम पर राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार डे के द्वारा संजय कुमार सिंह से रिश्वत की मांग की गई थी. मामले के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने 10 अगस्त 2012 को गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को रंगेहाथ 15 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया था.


वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बलियापुर अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार डे को 10 अगस्त 2012 को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. रंगेहाथ 15 हजार रुपए के साथ एसीबी ने सुजीत कुमार को पकड़ा था. एक एक हजार के पंद्रह नोट, जिसका एसीबी ने सीरियल नंबर के साथ शिकायतकर्ता को दिया था, उन नोटों पर सोडियम बाइकार्बोनेट लगा था. एसीबी द्वारा राजस्व कर्मचारी को हाथ धुलाने वाले के बाद पानी का रंग लाल हो गया था.

7 अगस्त 2012 को मामले के सत्यापन के बाद एसीबी इंस्पेक्टर मुटकुधारी महतो ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार डे को गिरफ्तार किया था. एसीबी के द्वारा सितंबर 2012 को अदालत में चार्जशीट सौंपी थी. जिसमें कुल 8 लोगों की मामले में अदालत में गवाही कराई गयी. जिसके बाद सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया है. राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार डे ने म्यूटेशन के लिए घूस की मांग की शिकायत संजय सिंह ने एसीबी से की थी.

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