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धनबाद सिविल कोर्टः संजय हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास, 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा

धनबाद सिविल कोर्ट ने संजय हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीन दोषियों में विक्की डोम और सूरज वर्मा पहले से जेल में बंद है. लेकिन नीरज वर्मा जमानत पर जेल से बाहर था. कोर्ट के फैसले के बाद नीरज को भी जेल भेज दिया गया है.

Dhanbad Civil Court
धनबाद सिविल कोर्ट

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Published : Feb 1, 2022, 12:16 PM IST

धनबादः संजय सोनकर उर्फ संजय खटीक की सरेशाम गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीनो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. हत्याकांड के आरोपी विक्की डोम, सूरज वर्मा और नीरज वर्मा ने संजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में विक्की डोम और सूरज वर्मा पहले ही जेल में बंद है और नीरज वर्मा जमानत पर जेल से बाहर था. हालांकि, अदालत के फैसले के बाद नीरज वर्मा को भी जेल भेज दिया गया है.

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लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है. आरोपी विक्की डोम, सूरज वर्मा और नीरज वर्मा को अवैध हथियार रखने और हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से दस लोगों की गवाही पेश की गई. इनमें कुणाल सोनकर और जितेंद्र सोनकर घटना का चश्मदीद गवाह है. घटना के वक्त दोनों मौके पर मौजूद थे. घटना के बाद इंज्युरी रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की भी गवाही अदालत में हुई. डॉक्टर की ओर से बुलेट इंज्युरी पेश की गयी.

बता दें कि चश्मदीद गवाह कुणाल सोनकर के आवेदन पर ही केंदुआडीह थाना में 6 फरवरी 2016 को हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कुणाल ने अपने आवेदन में बताया था कि 6 फरवरी की रात आठ बजे अपने चचेरे भाई संजय सोनकर और जितेंद्र मेरिन कठगोला के पहुंचे थे, तभी पहले से खड़े तीनों आरोपियों ने गोलियां चलाई. इसमें संजय की मौत हो गई.

जानकारी देते लोक अभियोजक

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