धनबाद: जिला उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने विभिन्न कोविड-19 अस्पताल से बायो मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए चयनित एजेंसी को डिस्पोज सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. उपायुक्त ने मैसर्स बॉयो-जेनेटिक लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन करते हुए डिस्पोज सुनिश्चित करने को कहा है.
उपायुक्त ने एजेंसी को दिया बायो मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का आदेश, नष्ट नहीं करने पर कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा
धनबाद में विभिन्न कोविड-19 अस्पताल और नियमित जांच केंद्रों में बायो मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जा रहा है. इसे लेकर उपायुक्त ने संज्ञान लिया है. उन्होंने मैसर्स बॉयो-जेनेटिक लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन करते हुए डिस्पोज सुनिश्चित करने को कहा है.
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उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न कोविड-19 अस्पताल और नियमित जांच केंद्रों में बायो मेडिकल वेस्ट को सरकार के निर्देश के आलोक में डिस्पोज नहीं करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है. बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट नहीं करने के कारण कोरोना संक्रमण के बढ़ने का भी खतरा उत्पन्न रहता है. इसलिए चयनित एजेंसी मैसर्स बॉयो-जेनेटिक लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को पीएमसीएच कैथ लैब, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान भूली, सदर अस्पताल, एसएसएलएनटी अस्पताल, निरसा पॉलिटेक्निक, जामाडोबा अस्पताल, धनबाद रेलवे स्टेशन, एनएच-2 और चिरकुंडा चेकपोस्ट सहित बाघमारा, गोविंदपुर, निरसा, तोपचांची, बलियापुर और टुंडी सीएचसी से पीपीई किट, फेस शिल्ड, मास्क और अन्य बायो मेडिकल वेस्ट को एसओपी का पालन करते हुए नष्ट करने का आदेश दिया है.
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धनबाद में एसओपी का पालन