धनबादः वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यवसायिक यात्री वाहन के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
व्यवसायिक यात्री वाहन मालिकों को राहत, टैक्स में छूट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
धनबाद में व्यवसायिक यात्री वाहन मालिकों को राहत मिली है. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यवसायिक यात्री वाहन के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
जिला परिवहन कार्यालय
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इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सभी संबंधित व्यवसाय यात्री वाहन स्वामि लोक डाउन के दौरान टैक्स में छूट के लिए https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx लिंक पर टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.