धनबादःजिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद मौत मामले में नामजद आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा के खिलाफ सीबीआई अदालत ने आरोप गठित कर दिया है. सीबीआई अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप गठित किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी. इससे पहले 24 नवंबर 2021 को ऑटो चोरी के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दोनों आरोपियों खिलाफ ऑटो चोरी करने का आरोप तय किया गया था.
Judge Uttam Anand Death Case: सीबीआई अदालत ने आरोपियों लखन और राहुल के खिलाफ किया आरोप गठित, हत्या करने-साक्ष्य छुपाने का आरोप - रणधीर वर्मा चौक
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद मौत मामले में नामजद आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा के के खिलाफ सीबीआई अदालत ने आरोप गठित कर दिया है. मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.
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फ्लैश बैकःसीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में एसपी विकास कुमार द्वारा आवेदन देकर जेल में बंद राहुल वर्मा और लखन वर्मा से पूछताछ की इजाजत मांगी थी. अपने आवेदन में सीबीआई ने अदालत को बताया था कि तफ्तीश में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं. जिसमें गहरी साजिश का इशारा मिल रहा है. इन आरोपियों से पूछताछ के बाद कुछ अहम तथ्य हाथ लगने की संभावना है. अदालत ने दोनों आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की सीबीआई को इजाजत दी थी. 29 से 31 जनवरी तक सीबीआई ने आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा से पूछताछ की. इसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप गठित किया.इस मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.
यह था मामलाःबता दें कि 28 जुलाई 2021 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आंनद की ऑटो से टक्कर मौत हो गई थी. रणधीर वर्मा चौक पर लगे सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई थी. पहले मामले का अनुसंधान एसआईटी कर रही थी. बाद में सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौपी गई थी. 16 अगस्त 2021 को दोनों आरोपियों को अदालत की स्वीकृति के बाद गुजरात ले जाया गया था, जहां दोनों का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है.