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धनबादः व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने की मिली मंजूरी, चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में एसडीएम ने दिए ये निर्देश

देश में लॉकडाउन के चौथे चरण में शर्तों के साथ व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं है. धनबाद में भी औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है.चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में एसडीएम ने इसकी मंजूरी दी.

धनबाद में व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे
धनबाद में व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे

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Published : May 21, 2020, 11:26 AM IST

धनबादः वैश्विक महामारी कोरोना के बीच लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरूआत हो गई है. इस बीच शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए एसडीएम राज महेश्वरम ने जिला समाहरणालय में चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की.

उन्होंने कुछ शर्तों के साथ व्यापार करने की अनुमति व्यवसायियों को दी है. एसडीएम राज महेश्वरम ने बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है.

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर निर्माण काम से जुड़े सामान सीमेंट, छड़, इत्यादि. टेलीकॉम कंपनी के रिटेल आउटलेट्स, स्टेशनरी की दुकानों को व्यापार करने की अनुमति दी गई है.

उन्होंने बताया नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में मोबाइल घड़ी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कंप्यूटर, बिजली के सामान, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर कूलर आदि के सर्विस सेंटर को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.

इसके साथ ही निजी कार्यालय तथा ई-कॉमर्स छूट दी गई है. उन्होंने बताया कि जिले के अंदर तथा जिले के बाहर आने जाने के लिए किराए पर टैक्सी लेकर नियमानुसार आवागमन किया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के चौथे चरण से पूर्व जिले में दी गई छूट जारी रहेगी.

मिठाई दुकान से की जाएगी होम डिलीवरी

बैठक में व्यापारियों द्वारा मिठाई दुकान खोलने की मांग की गई. इस पर निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानों में होम डिलीवरी और टेक अवे लागू किया जाएगा.

शहर के न्यू मुंबई स्वीट्स, कावेरी, मधुलिका स्वीट्स ने आवेदन देकर होम डिलीवरी तथा टेक अवे को लागू करने संबंधी आवेदन देकर इसकी मंजूरी ले ली है.

सभी प्रतिष्ठानों को अपने स्तर से वालंटियर रखकर कोविड-19 के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा, जिसमें शारीरिक दूरी, हर दुकान के सामने 6-6 फीट की दूरी पर गोला बनाना, दुकान के मालिक तथा सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा.

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कर्मचारियों को नियमित अंतराल में अपने हाथों को साबुन से धोना जरूरी होगा. कर्मचारियों की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच एवं थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी, साथ ही दुकान में आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा. बिना मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को कोई सामान बिक्री नहीं किया जाना चाहिए.

एसडीएम ने कहा की इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा दुकान को भी बंद कर दिया जाएगा.

एसडीएम ने जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को रोकने के लिए सभी निर्देशों का अनुपालन करें तथा जिला प्रशासन का सहयोग करें.

अनावश्यक रूप से लोग अपने घरों से बाहर न निकलें. 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं से नहीं निकलें. जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा पूर्वनिर्देश के अनुसार लागू रहेगी.

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