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धनबाद में कोटपा अधिनियम का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, वसूला गया जुर्माना - तंबाकू उत्पादों की बिक्री

धनबाद के कई क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान कोटपा अधिनियम 2003 के तहत 4600 रुपये और खाद्य सुरक्षा में 7000 रुपये का जुर्माना वसूला गया. तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है.

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वसूला गया जुर्माना
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Published : Dec 22, 2020, 8:31 PM IST

धनबाद: उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारियों के नेतृत्व में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान कोटपा अधिनियम 2003 के तहत 4600 रुपये और खाद्य सुरक्षा में 7000 रुपये का जुर्माना वसूला गया.

कई क्षेत्रों में छापेमारी
कार्यपालक दंडाधिकारी विकास तिर्की के नेतृत्व में हीरापुर हटिया, पार्क मार्केट और कुमार बंधु कच्छप के नेतृत्व में बरटांड, धैया, बरवाअड्डा. वहीं सुशांत कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में बैंक मोड़ से धनसार मोड. गुलजार अंजूम के नेतृत्व में भुली क्षेत्र और कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम मोहम्मद अनीस के नेतृत्व में बैंक मोड़ से मटकुरिया तक छापेमारी अभियान चलाया गया. अभियान में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत 4600 रुपये और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 7000 रुपए का जुर्माना वसूला गया.

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दुकानदारों पर कार्रवाई
तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. सोमवार की भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई दूकानदारों से जुर्माना वसूला गया.

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