धनबाद: सुरूंगा पंचायत की मुखिया ललिता देवी से बीसीसीएल अधिकारी एमके राय और एके सिंह द्वारा दुर्व्यवहार मामले में झारखंड स्टेट लीगल सर्विस ऑथिरिटी(झालसा) के न्यायाधीश संतोष आनंद कुमार धनबाद के सुरूंगा पंचायत पहुंचे.
उनके द्वारा पंचायत का निरीक्षण किया गया एवं लोगों से मिलकर मामले की जानकारी ली. मुखिया ललिता देवी ने दुर्व्यवहार मामले में हाईकोर्ट में यह आरोप लगाया था कि बीसीसीएल की क्षेत्र में चल रही परियोजना द्वारा पूरे इलाके को तहस नहस किया जा रहा है.
यहां बसे लोगों को कोई भी सुविधा बीसीसीएल द्वारा नहीं दी जाती है. सुविधा की मांग करने पर बीसीसीएल के अधिकारी गाली गलौज व अभद्र व्यवहार करते हैं. न्यायाधीश ने पूरे मामले की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौपने की बात कही है.
क्या है मामला
बलियापुर प्रखंड के सुरूंगा पंचायत की मुखिया ललिता देवी साल 2016 में लोदना क्षेत्र के बीसीसीएल साउथ तीसरा वर्कशॉप में पानी आपूर्ति की मांग के लिए गईं थीं, लेकिन तत्कालीन एजेंट एमके राय व इंजीनियर एके सिंह ने मुखिया से गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार के साथ भगा दिया था.
इस मामले में स्थानीय थाना में बीसीसीएल प्रबंधन और मुखिया ललिता देवी द्वारा काउंटर केस किया गया था. इसके बाद मुखिया ललिता देवी ने मामले को लेकर धनबाद कोर्ट में सीपी केस किया था.
इसके बाद धनबाद कोर्ट द्वारा इस मामले को हाई कोर्ट रेफर कर दिया गया था. इस मामले में बीसीसीएल के एजेंट एमके राय और इंजीनियर एके सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी.