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Deoghar News: देवघर में ट्रांसजेंडरों की सुविधा के लिए लगेगा विशेष कैंप, सरकारी लाभ मुहैया कराने के लिए बनाए जाएंगे दस्तावेज - मतदाता सूची में नाम

झारखंड में ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में शामिल करने की घोषणा के बाद प्रशासन ट्रांसजेंडरों को हर वह अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है, जो भारत के हर एक नागरिक को उपलब्ध हैं. इस दिश में देवघर प्रशासन काम कर रहा है. देवघर में 22 सितंबर को ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. जिसमें उनके सरकारी दस्तावेज बनाए जाएंगे.

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Special Camp For Transgenders In Deoghar

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 18, 2023, 9:24 PM IST

देवघर:उपायुक्त विशाल सागर के निर्देशानुसार ट्रांसजेंडरों की सुविधा के लिए देवघर के पुराना सदर अस्पताल परिसर में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है. ज्ञात हो कि ट्रांसजेंडरों को भय, शर्म, लैंगिक विकृति, सामाजिक दबाव, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक कलंक आदि जैसी समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. साथ ही ट्रांसजेंडर के संबंध में सामाजिक जागरुकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी उनसे छुआछूत जैसी भावना न रखे और महसूस हो कि वे भी समाज का एक हिस्सा हैं.

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कैंप लगाकर ट्रांसजेंडरों का सरकारी दस्तावेज बनाया जाएगाःदेवघर में कई ट्रांसजेंडर के पास सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इसको लेकर 22 सितंबर को सुबह 11:00 बजे से शाम के 04:00 बजे तक पुराना सदर अस्पताल में जिला स्तर पर एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें जिले के चिन्हित सभी ट्रांसजेंडरों का सरकारी दस्तावेज बनाया जाएगा. इसके लिए ट्रांसजेंडरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

मतदाता सूची में दर्ज होगा ट्रांसजेंडरों का नामःसाथ ही सिविल सर्जन को मेडिकल प्रमाण पत्र निर्गत करने के उद्देश्य से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के अलावा उप निर्वाचन पदाधिकारी को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. आगे कैंप स्थल पर आधार कार्ड बनाने के लिए डीपीओ यूआईआडी के अलावा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को ट्रांसजेंडरों के आईडी कार्ड बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही सरकारी अधिवक्ता को नोटरी शपथ पत्र बनवाने के लिए आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

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