देवघर: उच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा समिति द्वारा पारित मार्गदर्शी के आलोक में देवघर यातायात प्रबंधन सुरक्षित परिगमन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसको लेकर आज डीएसपी आलोक रंजन और एसडीपीओ पवन कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी. संशोधित मोटरयान अधिनियम अंतर्गत यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई.
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इन नियमों का करना होगा पालन:
- डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट लगाना जरूरी होगा.
- दोपहिया वाहन के पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना जरूरी है.
- ट्रिपल राइडिंग करने पर जुर्माना.
- किसी भी वाहन के द्वारा रॉन्ग साइड परिवहन करने पर जुर्माना.
- नो एंट्री में वाहन का प्रवेश और नो पार्किंग में वाहन पार्किंग करने पर जुर्माना.
- वाहन परमिट से संबंधित कागजात साथ रखने होंगे.
- अंडरएज युवक-युवतियों द्वारा वाहन परिचालन करने पर जुर्माना और उनके परिजन को सूचित कर ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाएगा.
- पूरे जिले में छोटी और बड़ी वाहनों की छत पर सवारी करने पर वाहन मालिक और चालकों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान होगा.
- चार पहिया वाहन चलाने वाले चालक को सीट बेल्ट का करें इस्तेमाल करना होगा.
नियम उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा:
- बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना पर धारा 194D के तहत 1000 रुपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य ठहराए जाने की सजा है. इस अवधि के लिए लाइसेंस जब्त कर लिया जायेगा.
- ट्रिपल राइडिंग करने वालों के ऊपर धारा 194C के तहत 1000 रुपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य ठहराए जाने की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही इस अवधि के लिए लाइसेंस जब्त कर लिया जायेगा.
- ओवर स्पीड पर धारा 184(4)(e) के तहत वाहन जब्त कर न्यायालय से अभियोजन प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के आदेश पर ही विमुक्त हो सकता है.
- बिना परमिट के वाहन चलाने पर धारा 192A के तहत 06 माह की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है.
- ओवर स्पीड के विरुद्ध धारा 184(4)(e) के तहत वाहन जब्त कर न्यायालय से अभियोजन प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद गाड़ी को विमुक्त कराया जा सकता है.
- लाइसेंस से संबंधित कागजात या बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर धारा 181/182 के तहत 5000 रुपये जुर्माना या तीन माह की सजा का प्रावधान है.
- किशोर द्वारा वाहन चलाने पर धारा 199A के तहत 25000 रुपये का जुर्माना और पंजीकृत गाड़ी मालिक और किशोर के अभिभावक विरुद्ध तीन साल की सजा को लेकर माननीय न्यायालय में अभियोजन प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा.
- वाहन की छत पर सवारी अथवा अनाधिकृत निमार्ण करने पर धारा 190 (1) के तहत 1500 जुर्माना एवं साथ में 06 माह की सजा का प्रावधान है.
- बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने पर धारा 194C के तहत 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.