चतरा: जिले में पहले चरण के तहत 30 नवबंर को होने वाले मतदान को लेकर शुक्रवार को चतरा में भोंपू का शोर थम गया. प्रचार-प्रसार की समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार वाहनों के पहिए थम गए. अब प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर-टू-डोर कैंपेन कर रहे हैं.
प्रत्याशी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेंगे जनसभा
प्रचार-प्रसार का समय सीमा समाप्त होने के बाद विधानसभा क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने धारा 144 प्रभावी कर दिया है, साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को चार दिनों के लिए ड्राई जोन घोषित किया है. ऐसे में जिले में संचालित सभी शराब की दुकाने बंद रहेंगी और प्रत्याशी सार्वजनिक स्थानों पर जनसभा नहीं कर सकेंगे. रात दस बजे के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल माध्यमों से भी अपना प्रचार-प्रसार कर नहीं कर सकेंगे.
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आपत्तिजनक सामानों की ट्रांसपोर्टिंग पर नकेल
चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर जनसभा और आधी रात को सोशल साइट्स पर प्रचार-प्रसार करते पकड़े जाने पर संबंधित प्रत्याशी और पार्टियों के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा लागू करते हुए चुनाव प्रचार-प्रसार को ले दूसरे जिलों और राज्यों से पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्र छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही साथ कैश और लिक्विड समेत अन्य आपत्तिजनक सामानों की ट्रांसपोर्टिंग पर नकेल को ले जांच अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.