रांची: पूर्व विधायक अमित महतो से जुड़े मारपीट के मामले का निपटारा मध्यस्थता के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी परमानंद उपाध्याय के कोर्ट से किया गया. यह मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 48/15 से जुड़ा हुआ है.
पूर्व विधायक अमित महतो का केस का मध्यस्थता के द्वारा किया गया निष्पादन, गाली-गलौज और मारपीट करने का था आरोप - पूर्व विधायक अमित महतो
गाली-गलौज और मारपीट के आरोप में पूर्व विधायक अमित महतो को मध्यस्थता के द्वारा निष्पादन किया गया. यह मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 48/15 से जुड़ा हुआ है.
![पूर्व विधायक अमित महतो का केस का मध्यस्थता के द्वारा किया गया निष्पादन, गाली-गलौज और मारपीट करने का था आरोप](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/images/768-512-2834757-thumbnail-3x2-ranchi.jpg)
इस मामले में शिकायतकर्ता नागेंद्र महतो ने अमित महतो और हारून राशिद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने गाली-गलौज करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था.
इस मामले में दोनों पक्षों में आपसी सुलह कर सहमति जताई और लंबे समय से चल रहे मामले का निपटारा मध्यस्था के आधार पर किया गया. इस मामले में डीएलएसए के सचिव फहीम किरमानी ने कहा कि आज विधायक जैसे लोग अपने लंबित मामले का निष्पादन मध्यस्थता के माध्यम से करा रहे हैं, साथ ही इसके प्रति आम लोगों में भी विश्वास बढ़ेगा. जिससे कि लोग अपने लंबित मामले के निष्पादन के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और लोगों को मध्यस्था के माध्यम से अधिक सहुलियत होगी.