चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के समाहरणालय के सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई. चुनाव की घोषणा के उपरांत लागू आचार संहिता के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखे जाने को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई.
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला उपायुक्त हरवा राजकुमार एवं जिला पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा मौजूद रहे. चुनाव की घोषणा होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के कई दिशा-निर्देश जारी किए. जहां प्रथम दिन से ही अनुपालन सुनिश्चित करने की तैयारी को लेकर बैठक किया गया.
इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के प्रथम दिन से ही केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित फ्लेक्स, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि का उपयोग वर्जित रहेगा. निजी संपत्ति पर भी दीवार लेखन पूर्णता प्रतिबंधित होगा. उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि उनके अपने-अपने प्रखंड क्षेत्र में अवस्थित सरकारी भवनों के अनिवार्य रूप से सभी योजनाओं के बैनर इत्यादि हटा दिए जाए.