रांची: पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी समेत 17 लोगों द्वारा कांके अंचल के चामा मौजा में ली गई जमीन की जमाबंदी रद्द करने के निर्देश डीसी ने दिए है. इससे पहले डीसी राय महिमापत रे ने जांच टीम गठित की थी. उनके द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जमाबंदी रद्द करने का आदेश जारी किया गया है.
पूर्व डीजीपी की पत्नी समेत 17 लोगों की अवैध जमाबंदी होगी रद्द, DC ने जारी किया आदेश - अवैध कंस्ट्रक्शन
पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी समेत 17 लोगों द्वारा कांके अंचल के चामा मौजा में ली गई जमीन की जमाबंदी रद्द होगी. डीसी राय महिमापत रे के आदेश पर भूमि सुधार अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है.
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रांची डीसी राय महिमापत रे के आदेश के बाद भूमि सुधार अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है. जिसके तहत कांके सीओ को जमीन खरीदने वाले सभी लोगों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया है. वहीं खाली पड़ी जमीन पर जिला प्रशासन कब्जा करेगी. इसकी जानकारी देते हुए डीसी राय महिमापत रे ने कहा कि चामा मौजा के तहत जिस जीएम लैंड पर जमाबंदी कर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है. उनको कांके सीओ के स्तर से नोटिस दी जाएगी और खाली पड़े जीएम लैंड को प्रशासन कब्जा में लेगी.
बता दें कि काके अंचल के चामा मौजा में खाता नंबर-87 प्लॉट नंबर-1232 में जीएम लैंड पर पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी समेत 17 लोगों ने अवैध जमाबंदी कराई थी. जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.