रांची: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. वहीं, सिविल कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. मामले की अगली सुनवाई में आरोपी की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने ठहराया दोषी - marriage vandalism
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में युवक को कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है.
दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने ठहराया दोषी
मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा साल 2017 का है. दरअसल आरोपी और पीड़िता दोनों राजधानी के एक मेडिकल दुकान में काम करते थे. इसी क्रम में दोनों की दोस्ती हुई और आरोपी शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया. जिसके बाद पीड़िता ने सुखदेव नगर थाना में कांड संख्या 515 के तहत मामला दर्ज कराया था.