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मासूम से छेड़खानी करने वाले पारा शिक्षक को 5 साल की सजा, 10 हजार अर्थदंड

7 वर्षीय छात्रा से छेड़खानी के मामले में पारा शिक्षक को अदालत ने पांच साल की सजा और साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

गिरफ्तार पारा शिक्षक

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Published : Jun 20, 2019, 7:40 AM IST

बोकारो: 7 वर्षीय छात्रा से छेड़खानी के मामले में पारा शिक्षक को पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

संजय कुमार, विशेष लोक अभियोजक का बयान

सोमवार को पारा शिक्षक हीरालाल रजवार को दोषी करार दिया गया था. दोष सिद्व पारा शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय आसनसोल में कार्यरत थे. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 04/16 और सियालजोरी थाना कांड संख्या 92/14 के तहत चल रहा है. सरकार के तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पक्ष रखा.

यह घटना 20 नवंबर 2014 को स्कूल में हुई थी. घटना की प्राथमिकी बच्ची के पिता ने स्थानीय थाना में दर्ज कराया था. जानकारी के अनुसार, स्कूल के शिक्षक ने सात वर्षीय छात्रा को अपने पास बुलाकर कार्यालय से अपना मोबाइल लाने का आदेश दिया था. छात्रा स्कूल के कार्यालय में मोबाइल लाने गयी तो शिक्षक के मोबाइल में अश्लील फोटो आ रहे थे. छात्रा ने मोबाइल लाकर शिक्षक को दिया. इसके बाद शिक्षक ने छात्रा को छत से झाड़ू लाने का आदेश दिया.

छात्रा जब छत पर झाडू लाने गयी तो शिक्षक भी पीछे से छत पर आ गया और अश्लील हरकत की. छात्रा ने घर जाकर इस बात की जानकारी अपने परिजन को दी. जिसके बाद मामला थाना में दर्ज कराया गया.

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