बोकारोः जिले में सभी निजी अस्पताल बिना फायर सेफ्टी लाइसेंस (fire safety license) के ही संचालित हो रहे थे. इस बाबत सिविल सर्जन बोकारो ने सभी अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किया है. उन्होंने जल्द से जल्द फायर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (Fire Clearance Certificate) जमा करने का निर्देश दिया है. वहीं उन्होंने 8 जून को सभी निजी अस्पतालों के संचालकों की एक बैठक भी बुलाई है.
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फायर सेफ्टी का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं
बोकारो जिले के छोटे-बड़े अस्पतालों के पास वर्तमान समय में फायर सेफ्टी का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं है. जिस कारण बोकारो स्वास्थ्य विभाग (bokaro health department) लगातार इन अस्पतालों को पत्र के माध्यम से जल्द से जल्द लाइसेंस बनाकर स्वास्थ विभाग में जमा करने का निर्देश दे रहा है. लेकिन अस्पताल संचालकों को ऑनलाइन प्रोसेस (online process) में फायर सेफ्टी लाइसेंस (fire safety license) बनाने में हो रही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बारे में उन्होंने सीएस को भी अवगत कराया है. लेकिन सीएस में इसे अस्पतालों की परेशानी करार दिया है.
फायर सेफ्टी विभाग करेगा कार्रवाई
बोकारो शहरी इलाके में ऐसे कई अस्पताल हैं जो ऐसे भवनों में अवस्थी थे जहां फायर क्लीयरेंस मिलना काफी मुश्किल है. ऐसे में अस्पताल संचालक टालमटोल कर रहे है. सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक ने बताया कि फायर क्लीयरेंस को लेकर सभी को पत्र दिया गया. जल्द से जल्द सभी को फायर लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया है. अगर जमा नहीं करते हैं तो उसके ऊपर फायर सेफ्टी विभाग (fire safety department) कार्रवाई करेगा.