बोकारोः जिला में दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. अदालत में अभियुक्त को मामले में दोषी पाते हुए पति को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. ये पूरा मामला मार्च 2021 की है.
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बोकारो सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को दहेज हत्या के मामले की सुनवाई हुई. जिसमें अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की. इस सुनवाई के दौरान अदालत के द्व्रारा दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को दोषी करार दिया गया. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जोशी कॉलोनी निवासी टिंकू कुमार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
क्या है पूरा मामलाः टिंकू कुमार की शादी 29 नवंबर 2020 को बिहार के छपरा जिला निवासी नेहा कुमारी हुई थी. शादी के बाद से टिंकू कुमार अपनी पत्नी को एक लाख रुपया और एक बाइक अपने मायके से मांगने की बात कहने लगा. इसके लिए टिंकू कुमार अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता रहा. बाइक और पैसों की मांग को लेकर नेहा का पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. इसकी जानकारी मिलने पर नेहा के भाई के द्वारा टिंकू कुमार को 45 हजार रुपया दिया गया. उसने टिंकू कुमार से ये भी कहा था कि वो बाकी पैसा बाद में दे देगा लेकिन वो उसकी बहन को और परेशान ना करे.
लेकिन 45 हजार रुपया लेने के बाद भी टिंकू कुमार नेहा को लगातार टॉर्चर करने लगा. इसी बीच 29 और 30 मार्च 2021 की रात को टिंकू कुमार ने नेहा कुमारी की हत्या कर दी. उसने शादी के बाद 4 महीने में अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या की. इसको लेकर बोकारो स्टील सिटी थाना में मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने टिंकू कुमार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.