बोकारो: बहू की हत्या के आरोप में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
अभियोजन पक्ष के वकील आर के राय का बयान बोकारो में अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय जनार्दन प्रसाद सिंह की अदालत ने st- 138/18 में मृतका रोजी प्रवीण के पति मोहम्मद आदम को आईपीसी एक्ट 302 और st-289/18 में मृतका की सास शमा परवीन और ससुर मोहम्मद असलम को आईपीसी एक्ट 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपीआर के राय ने अपना पक्ष रखा कि मृतका रोजी प्रवीण और मोहम्मद आदम एक दूसरे से प्रेम करते थे. जिसके बाद सामाजिक दबाव में लड़के के माता-पिता के खिलाफ दोनों की शादी करवाई गई. इस वजह से पति, सास और ससुर की ओर से मृतका हमेशा प्रताड़ित की जाती रही. यह बातें हमेशा मृतका फोन पर अपने माता-पिता और अपनी बहन को बताया करती थी. 24-12-2017 की शाम को मृतिका को तीनों अपराधियों ने जहर देकर जान से मार दिया. इसके बाद मृतका के पिता ने थाने में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसमें 7-4-2019 को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया था और आज उसी मामले में अदालत ने सजा सुनाया है. मामला बोकारो के चास थाने के मुस्लिम मोहल्ला का है.