बोकारोः अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, पोक्सो स्पेशल राजीव रंजन के कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपी विनोद महतो को मुजरिम करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म में मुजरिम को सजा के साथ कोर्ट ने पांच हजार रुपए का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है.
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दोनों पक्षों की दलील पुलिस के गवाह व साक्ष्य पर गौर फरमाते हुए आरोपी को मुजरिम करार दिया और चास जेल में बंद मुजरिम को सजा सुनायी. सरकार की ओर से पीड़िता का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने कोर्ट से मुजरिम को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की.
नक्सल इलाके की घटना
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना नक्सल प्रभावित क्षेत्र चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में 6 सितंबर रात को घटी. पीड़िता पुराने खपरैल मकान के एक कमरे में बड़ी बहन, नवजात शिशु के साथ दूसरे कमरे में सोई थी. भाई नए घर में सोया था और माता-पिता रिश्तेदार के घर गए थे. इसी बीच आरोपी ने कमरे में घुसकर दुपट्टा मुंह में ठूंसकर दुष्कर्म किया.