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रांची हिंसा की एनआईए जांच को लेकर हाई कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई, सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय - Jharkhand High Court

रांची हिंसा की एनआईए से जांच से कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी इससे पहले 17 जून को प्रार्थी पंकज यादव की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई थी. जिसमें कोर्ट ने सरकार से रांची हिंसा पर रिपोर्ट देने को कहा था. सरकार की तरफ से हाई कोर्ट से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 24, 2022, 7:38 AM IST

Updated : Jun 24, 2022, 2:49 PM IST

रांची: 10 जून को रांची में हई भारी हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची हिंसा पर नाराजगी जताते हुए सरकार से विजिलेंस रिपोर्ट तलब की थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने न्यायालय के समक्ष मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एनआईए से कराने का आग्रह किया था. सरकार ने पूरे मामले में जवाब देने के लिए हाई कोर्ट से समय की मांग की है.

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एक हफ्ते में मांगा था जवाब: इससे पहले 17 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 जून यानि आज की तिथि निर्धारित की थी. कोर्ट ने सरकार से इस मामले में खुफिया रिपोर्ट की भी मांग की थी. हाई कोर्ट ने कहा था इंटेलिजेंस को हिंसा की जानकारी थी या नहीं, सरकार इसकी जानकारी कोर्ट को दे.

क्या हुआ था 10 जून को: दरअसल 10 जून को बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा के एक बयान को लेकर जुमे की नमाज के बाद उग्र भीड़ ने रांची के मेन रोड में जमकर हिंसा की थी. आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटना में जहां 2 लोगों की मौत हो गई थी वहीं कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. इसी हिंसा के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है.

Last Updated : Jun 24, 2022, 2:49 PM IST

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