झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है. यह व्यवस्था 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. झारखंड में रात 8:00 बजे से सभी दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट रहेगी. सभी स्कूल बंद रहेंगे. बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलेगी.
- नए वाहन चालकों से होती है दुर्घटना तो इन धाराओं में मिलेगी सजा, पढ़ें ये रिपोर्ट
वकील सीएमके त्रिपाठी बताते हैं कि अगर कोई नया चालक सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान कोई हादसा करता है, तो उसके लिए आईपीसी के तहत धारा 279, धारा 337 और धारा 338 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
- निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत BPL कार्डधारी बच्चों का दाखिला लेना है अनिवार्य, स्कूल प्रबंधन कर रही है आनाकानी
शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के निजी स्कूलों में बीपीएल कार्डधारी बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य किया गया है. इसके बावजूद कई ऐसे निजी स्कूल हैं, जो ऐसे बच्चों का नामांकन लेना ही नहीं चाहते हैं. राइट टू एजुकेशन के तहत निजी विद्यालयों में 25 फीसदी बीपीएल बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य है, लेकिन 1360 सीट में अब तक 350 गरीब बच्चों का दाखिला ही हो पाया है.
- रांची: कोविड-19 प्रोटोकोल के उल्लंघन पर करवाई, 5 प्रतिष्ठानों को किया गया सील
रांची में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है. मंगलवार को कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 5 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है. पारस अस्पताल को शो-कॉज भेजा गया है.
- विदेशियों की तुलना में भारतीय बायो बबल के प्रति अधिक सहिष्णु : गांगुली
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, ''पिछले छह-सात महीनों में, बायो-बबल में इतना क्रिकेट चल रहा है, यह कठिन है. बस होटल के कमरे से मैदान तक जा रहे हैं, दबाव को संभालें और कमरे में वापस आएं और फिर वापस जाएं. यह एक अलग जीवन है.''