नई दिल्लीः जेपीएससी (JPSC) 2021 परीक्षा में आयु में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह उम्र सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट में ढील देने पर विचार कर सकता है, क्योंकि परीक्षा 5 साल में आयोजित नहीं हुई है.
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न्यायमूर्ति एमआर शाह (Justice MR Shah) और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) की पीठ झारखंड हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने जेपीएससी 2021 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि में संशोधन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
सोमवार को अदालत के समक्ष तर्क दिया गया कि जेपीएससी की ओर से 21 वर्ष में केवल 6 बार परीक्षा आयोजित की गई है. वकीलों ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि जेपीएससी ने पहले एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें परीक्षा में उपस्थित होने की कट ऑफ तिथि 2011 थी. बाद में इसे वापस ले लिया गया और 2021 में नया विज्ञापन जारी किया गया, जहां पात्र होने की कट ऑफ तिथि 2016 रखी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य का नीतिगत मामला है लेकिन वो नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी. जेपीएससी अभ्यर्थियों ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि कोर्ट सरकार को कट ऑफ डेट कम करने के लिए उचित आदेश दे.