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रांची: आंगनबाड़ी केंद्रों को घटिया खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने पर दुकान को किया गया सील

पंडरा बाजार समिति में 19 नंबर दुकान को सील कर दिया गया है. सीओ चान्हो ने सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा को इस संबंध में जांच का प्रतिवेदन देते हुए जानकारी दी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अंचल अधिकारी चान्हो के समक्ष जेएसएलपीएस द्वारा बहुत ही खराब और वजन में कम मात्रा में सामान की आपूर्ति की शिकायत की थी, जिसके बाद अंचलाधिकारी चान्हो और प्रखंड विकास पदाधिकारी की संयुक्त टीम ने जांच की, जिसमें जेएसएलपीएस के द्वारा आपूर्ति की गई बादाम, दाल और चावल का वजन कम और गुणवत्ता घटिया पाई गई.

Shop sealed on irregularity in grain ranchi
दुकान सील

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Published : Apr 30, 2020, 1:17 PM IST

रांची: आंगनबाड़ी केंद्रों को माता और शिशु के बीच वितरण के लिए दिए जाने वाले बादाम, गुड़, दाल और चावल की आपूर्ति में अनियमितता बरतने को लेकर पंडरा बाजार स्थित जय झारखंड उद्योग दुकान को सदर एसडीओ के निर्देश के बाद बुधवार को सील कर दिया गया है. इसके संबंध में आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा किए गए शिकायत के आधार पर जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है.

दरअसल, सीओ चान्हो ने सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा को इस संबंध में जांच का प्रतिवेदन देते हुए जानकारी दी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अंचल अधिकारी चान्हो के समक्ष जेएसएलपीएस द्वारा बहुत ही खराब और वजन में कम मात्रा में सामान की आपूर्ति की शिकायत की थी, जिसके बाद अंचलाधिकारी चान्हो और प्रखंड विकास पदाधिकारी की संयुक्त टीम ने जांच की, जिसमें जेएसएलपीएस के द्वारा आपूर्ति की गई बादाम, दाल और चावल का वजन कम और गुणवत्ता घटिया पाई गई.

जांच में जेएसएलपीएस कि प्रखंड समन्वयक सबीहा नाज से पूछताछ में पता चला कि महिला सहायता समूह द्वारा पंडरा स्थित बाजार के जय झारखंड उद्योग से सामग्री की आपूर्ति की जाती है. पंडरा के दुकान संख्या 19 के व्यापारी ने जानबूझकर सड़ा बादाम और अन्य सामग्री गांव की महिला दीदी को उपलब्ध करवाया था.

इस पूरे मामले की छानबीन के बाद सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इस संबंध में मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए. खाद सुरक्षा पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दुकान से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर तत्काल दुकान को सील कर दिया है. सदर एसडीओ ने कहा है कि खाद सुरक्षा पदाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुसंगत धाराओं के तहत की जाएगी.

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