रांची: पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाले के एक मामले में जमानत मिल गई है. सजल चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सजा की अवधि की आधी सजा काट लेने के आधार पर बेल दी है. फिलहाल पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनपर कई अन्य मामले दर्ज हैं.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई है. लेकिन उसी मामले में लालू यादव समेत 6 दोषियों को सिर्फ साढ़े 3 साल की सजा दी गई है. सीबीआई का कहना है कि इन सभी छह अभियुक्तों की सजा अवधि बढ़ाकर 7 साल की जानी चाहिए. इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बेक जुलियस, आरके राणा, महेश प्रसाद, फूलचंद सी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अक्टूबर 2018 में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी.