रांची: जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी छवि रंजन की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट में मंगलवार को राजस्व से संबंधित बैठक आयोजित की गई. जिसमें लंबित दाखिल खारिज और भूमि सीमांकन, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के मामले समेत कई अन्य मामलों की समीक्षा की गई.
लंबित म्यूटेशन के मामलोें की समीक्षा
उपायुक्त ने 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलोें की अंचलवार समीक्षा की. उन्होंने तकनीकी कारण को छोड़कर बिना ऑब्जेक्शन के तीस दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों को एक दिन में निष्पादन करने का निर्देश दिया है. मामले लंबित रहने पर उपायुक्त ने राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने 90 दिन के मामलों का भी जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया है. म्यूटेशन के वैसे मामले जो तकनीकी कारण से लंबित है. उसकी विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को देने की बात कही है.
सीओ को फाॅर्मेट बनाकर रिपोर्ट देने को कहा
खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी सीओ को फाॅर्मेट बनाकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा कि जिन अंचलों में इससे संबंधित मामले आये हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन करें. अवैध जमाबंदी को लेकर अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिन अंचलों में मामले ज्यादा लंबित हैं. संबंधित सीओ को निष्पादन और रद्द करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है.