रांची: डोरंडा के गौरी शंकर नगर में रास्ता विवाद मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में रांची के सीनियर एसपी अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अवैध निर्माण को हटा लिया जाएगा इसके लिए कुछ समय दिया जाए. अदालत ने उन्हें 4 दिन का समय देते हुए अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है. आदेश का अनुपालन करने के बाद मामले में शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को जानकारी भी देने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में डोरंडा के गौरी शंकर नगर में रास्ता विवाद मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर राजधानी रांची के सीनियर एसपी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए. अदालत ने यह जानना चाहा कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी अधिवक्ता के गेट के सामने अवैध निर्माण कैसे किया गया. जिस पर सीनियर पुलिस अधीक्षक ने अदालत को आश्वस्त किया कि कुछ में अवैध निर्माण हटा दिया जाएगा. वहीं, सुनवाई के दौरान प्रतिवादी रीता विनीता भी उपस्थित हुई. उन्होंने अदालत को अंडरटेकिंग दिया कि 2 दिन में वे निर्माण हटा लेंगी. अदालत ने उन्हें 4 दिन का समय देते हुए उस निर्माण को हटाने का आदेश दिया है. सभी पक्षों को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सूचित करने को कहा है.