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Traffic Rules Violation: अब SMS से पहुंचेगा जुर्माने का चालान, स्पीड पोस्ट की व्यवस्था समाप्त

रांची में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान मोबाइल पर मैसेज के जरिए चालान मिलेगा. जिसके बाद तय समय पर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी. राशि जमा नहीं करने पर मामला कोर्ट में चला जाएगा. पहले स्पीड पोस्ट से चालान भेजने की व्यवस्था थी.

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अब SMS से पहुंचेगा जुर्माने का चालान

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Published : Dec 15, 2021, 10:11 AM IST

रांचीः राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने अब पोस्ट ऑफिस से चालान भेजने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है. पूर्व में स्पीड पोस्ट के माध्यम से चालान भेजा जाता था. लेकिन अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए चालान भेजा जाएगा.


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क्या है पूरा मामला

राजधानी में स्पीड पोस्ट से चालान भेजने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है. अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज से चालान भेजा जाएगा. कोई भी चालक अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके नंबर पर आधे घंटे के भीतर चालान मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा. मैसेज से चालान भेजने के प्रक्रिया इसी महीने से शुरू कर दी जाएगी.

स्पीड पोस्ट में लगता था काफी पैसा

राजधानी में पूर्व में स्पीड पोस्ट के जरिए चालान वाहन मालिकों के पास भेजा जाता था. जिसमें विभाग को काफी खर्च भी आता था और तय समय पर चालान पहुंच भी नहीं पाता था, जिसकी वजह से लोग फाइन जमा नहीं करवा पाते थे.

तय समय पर जमा करना होगा जुर्माना

ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों को पुलिस की ओर से एसएमएस के माध्यम से चालान भेजा जाएगा. चालान जमा करने के लिए एक अवधि निर्धारित की जाएगी. निर्धारित समय तक अगर चालक जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उन चालकों का मामला कोर्ट भेज दिया जाएगा. कोर्ट की अनुमति के बाद ही वैसे चालकों का जुर्माने की राशि पुलिस जमा लेगी.

2016 के पहले के वाहन पर जुर्माना का मामला फंसेगा

ट्रैफिक पुलिस वैसे वाहन मालिक जिन्होंने 2016 से पहले वाहन खरीदा है, उन पर जुर्माना तो करेगी मगर चालान वैसे चालकों को नहीं भेज पाएगी, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर अंकित कराना अनिवार्य नहीं था. इसलिए अधिकतर चालकों का मोबाइल नंबर डीटीओ कार्यालय में अंकित नहीं है. ऐसे चालकों को चालान कैसे भेजना है इस पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से मंथन किया जा रहा है. हालांकि अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही इसका निदान निकाल लिया जाएगा.

कोर्ट की अनुमति के बाद जुर्माना निर्धारित

ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले चालकों को अब जुर्माने की राशि जमा करने के लिए न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. न्यायालय ने ट्रैफिक सिग्नल लाइट तोड़ने के लिए जुर्माने की राशि निर्धारित कर दी है. इसके तहत दो पहिया वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो प्रथम बार में उनसे 1500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा. दोबारा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर चालकों से तीन हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा. वहीं चार पहिया वाहन चालकों से प्रथम बार में दो हजार और दूसरी बार में चार हजार रुपए जुर्माना राशि ली जाएगी.

ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जमा होगा चालान

ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर चालकों से ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाएगा. ऐसे चालकों को कचहरी रोड स्थित ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बने काउंटर में जुर्माने की राशि जमा करनी होगी. इसके लिए चालकों से आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी के साथ जुर्माने की राशि ली जाएगी. इसके अलावा उन्हें यह लिखकर देना होगा कि अब वे दोबारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे.

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