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रांची नगर निगम बोर्ड का निर्णय, स्मार्ट हाउस बनाने वालों को मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट - झारखंड समाचार

रांची नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. राजधानी में अब स्मार्ट हाउस बनाने वालों को होल्डिंग टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके तहत कई मापदंड तय किए गए हैं.

रांची नगर निगम

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Published : Jul 14, 2019, 10:13 AM IST

रांची: राजधानी में अब स्मार्ट हाउस बनाने वालों को होल्डिंग टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसका निर्णय निगम बोर्ड की बैठक में शनिवार को लिया गया है. इसके तहत जिस घर मे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिसाइकल सिस्टम, घर के चारों ओर पेड़-पौधे और सोलर सिस्टम रहेंगे. उसे स्मार्ट हाउस के दर्जे के साथ टैक्स में छूट मिलेगी.

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राजधानी के लोगों को प्रदूषण और पानी की समस्या के प्रति जागरूक करने के मकसद से निगम ने यह कदम उठाते हुए टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने की मंजूरी दी है. जिससे आम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी. वहीं राजधानी के लोगों को कचरा यूजर चार्ज भी इस वर्ष से देना होगा. क्योंकि इस वर्ष से निगम द्वारा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है.

इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि खाली पड़े स्थानों पर कचरा फेंकने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं सभी 53 वार्डों में 10-10 औषधि पौधे लगाए जाएंगे. इसके लिए निशुल्क औषधीय पौधे लगाने को लेकर एक एजेंसी ने निगम को प्रस्ताव दिया था. इसके अलावा शहर के रातू रोड स्थित देवकमल अस्पताल का संचालन नगर निगम करेगा. राजधानी के पार्किंग स्थल की दर कम करने को लेकर निगम सरकार को प्रस्ताव भेजेगा.

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