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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी दोषी करार, सजा पर 29 फरवरी को सुनवाई

सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. बता दें कि 2018 में नरकोपी थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का पड़ोसी गांव के रहने वाले तीन युवकों ने बहला-फुसलाकर अपहरण किया और फिर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया था.

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सिविल कोर्ट रांची

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Published : Feb 26, 2020, 6:26 PM IST

रांची: नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले में पोक्सो के विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 29 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई. विशेष न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्य को देखते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है.

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2018 का है मामला

बता दें कि मामला साल 2018 का है. नरकोपी थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का पड़ोसी गांव के रहने वाले मोबिन अंसारी, मुख्तार अंसारी और तैयब अंसारी ने बहला-फुसलाकर अपहरण किया और फिर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

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जंगल से बेसुध मिली थी लड़की

घटना के दूसरे दिन पुलिस ने पीड़ित को जंगल से बरामद किया था. इस मामले में पीड़ित के चाचा ने आरोपियों के खिलाफ नरकोपी थाना में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. ट्रायल चलने के दौरान मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई. जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं किए गए.

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