रांची:व्यवहार न्यायालय रांची ने हत्या के दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. एजेसी 16 एमके वर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी दो भाइयों शंकर गोप और दुर्गा गोप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 लोगों की गवाही कराई गई. अदालत ने तमाम गवाहों और साक्ष के मद्देनजर आरोपी को 302/34 आईपीसी दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर 10 हजार का जुर्माना भी लगया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
दो भाइयों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, जानिए आखिर क्यों दोनों ने मिलकर की थी हत्या - Ranchi news
व्यवहार न्यायालय रांची ने हत्या के एक मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा इन दोनों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
![दो भाइयों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, जानिए आखिर क्यों दोनों ने मिलकर की थी हत्या Ranchi Civil Court has sentenced two brothers to life imprisonmen](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-14936035-thumbnail-3x2-civilcourt.jpg)
ये भी पढ़ें:झारखंड के सभी जिलों में 5 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी सुनवाई
मामला लापुंग थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. जहां 19 जुलाई 2018 को विरेंद्र गोप अपनी बहन अमृता से मिलने उसके घर गया था. इसी दौरान वह अपनी बहन के साथ मेला देखने गया. वहां से लौटते वक्त इन दोनों को शंकर गोप और दुर्गा गोप ने रोक लिया. इन दोनों ने विरेंद्र पर अपनी ही बहन से प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया और झगड़ा करने लगे. इस मारपीट में दोनों भाइयों ने मिलकर विरेंद्र की हत्या कर दी. इस मामले में व्यवहार न्यायालय रांची ने दोनों पर हत्या के आरोपों को सही पाया और आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.