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सिविल कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को ठहराया दोषी, सितंबर 2018 का है मामला

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Published : Sep 7, 2021, 7:50 PM IST

रांची सिविल कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. 10 सितंबर को पोक्सो की विशेष अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी.

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रांची सिविल कोर्ट

रांचीः सिविल कोर्ट ने साल 2018 में एक दष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान भादवि की धारा 376 और पोक्सो की धारा 4 के तहत कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया.

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रांची व्यवहार न्यायालय स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त जाबर आलम को दोषी करार दिया है. अदालत ने भादवि की धारा 376 एवं पोक्सो की धारा 4 के तहत उसे दोषी पाया है. साथ ही कोर्ट की ओर से उसकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की गयी है. अभियुक्त पर सदर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है.

साल 2018 का मामला

6 सितंबर 2018 को हुए दुष्कर्म की इस घटना को लेकर सदर थाना में बच्ची की रिश्तेदार ने कांड संख्या 474/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. दर्ज एफआईआर में बताया गया कि पीड़िता अपने घर के बाहर मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी जाबर आलम खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में बच्ची के मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म की बात सामने आई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था. इस मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. जबकि 10 सितंबर को पोक्सो की विशेष अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.

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