रांचीः पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को रांची सिविल कोर्ट ने मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपों से मुक्त कर बरी कर दिया है. जबकि इस मामले में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी पाया है. जिनको कोर्ट ने फटकार लगाते हुए छोड़ दिया.
इसे भी पढ़ें- पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आचार संहिता मामले में हुए बरी
केरेडारी थाना कांड संख्या 04/2011 के मामले में पूर्व मंत्री को राहत मिली है. रांची जिला कोर्ट ने योगेंद्र साव को तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजबल्लभ सिंह से मारपीट के तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया है. अपर न्यायायुक्त-VII विशाल श्रीवास्तव की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम हुई. पूर्व मंत्री की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्र ने पैरवी और आखिरी बहस की. जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व मंत्री को मारपीट के मामले में निर्दोष पाते हुए तमाम आरोपों से मुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया.