झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

रांची ACB कोर्ट ने घूस के आरोप में बंदोबस्त पदाधिकारी को पाया दोषी, 4 साल की सजा के साथ 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा - Ranchi news

रांची एसीबी कोर्ट ने बंदोबस्त पदाधिकारी को दोषी करार दिया है. उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा उनपर 60-60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, क्लर्क और अमीन को भी मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सनुाई है.

ACB court found settlement officer guilty of bribery
ACB court found settlement officer guilty of bribery

By

Published : Apr 5, 2022, 4:20 PM IST

Updated : Apr 5, 2022, 6:04 PM IST

रांची:घूस लेने के मामले में बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी, क्लर्क और अमीन को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. रांची व्यवहार न्यायालय स्थित रांची विजिलेंस की स्पेशल कोर्ट ने 7/30(1D) में दोषी पाते हुए तीनों सरकारी कर्मियों को सजा सुनाई है. बंदोबस्त पदाधिकारी मिथिलेश बड़ाईक को दो धाराओं में 4-4 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा उनपर दो धाराओं में 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 18 महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

ये भी पढ़ें:भ्रष्टाचार के मामले में क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दो साल की सजा, रांची एसीबी कोर्ट का फैसला

क्लर्क मिथिलेश कुमार को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए उन्हें 2-2 साल की सजा और 20-20 का जुर्माना लगाया है. वहीं, अमीन मकसूद को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है, इसके अलावा उसे 3-3 हजार का जुर्माना लगाया गया है. बेड़ो प्रखंड के साधु और सुधुवा उरांव से उनकी जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के एवज रिश्वत के रूप में एक लाख रुपए की मांग की गई थी. 50 हजार पर सौदा तय हुआ था.

अशोक कुमार गुप्ता, एसीबी विशेष लोक अभियोजक

इसके अलावा बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी मिथलेश बड़ाईक को 40 हजार, क्लर्क मिथलेश कुमार को 9 हजार और अमीन मकसूद आलम को 1 हजार रुपया घूस लेते गिरफ्तार किया गया था. 4 नवंबर 2010 को इन पर शिकायत दर्ज कराया गया था. एसीबी की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की सत्यता करते हुए तीनों आरोपियों को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

Last Updated : Apr 5, 2022, 6:04 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details