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बंधु तिर्की को लेकर झारखंड में बयानबाजी जारी, कांग्रेस ने विपक्ष को राजनीति से बचने की दी नसीहत

बंधु तिर्की को मिली सजा को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है. कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कहा है कि वो उच्च न्यायालय जाएगी. वहीं विपक्ष को राजनीति से बचने की नसीहत दी है.

politics on bandhu tirkey in jharkhand
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Published : Mar 30, 2022, 9:44 AM IST

Updated : Mar 30, 2022, 11:08 AM IST

रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट से सजायाफ्ता हुए कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधायकी जल्द ही खत्म होने वाली है. बंधु तिर्की 2019 के विधानसभा चुनाव में रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे. इधर सीबीआई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद कांग्रेस को जहां निराशा हाथ लगी है, वहीं बीजेपी मन ही मन मुस्कुरा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इसपर विपक्ष राजनीति ना करे.
ये भी पढ़ेंः सीबीआई कोर्ट से दोषी करार बंधु तिर्की को जमानत, खटखटाएंगे झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा

बंधु तिर्की 2019 ने विधानसभा चुनाव के दौरान जेल से ही नामांकन पर्चा भरा था. हालांकि मतदान से ठीक पहले उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी. जेवीएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बंधु तिर्की ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और उन्हें प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया था. सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस के वर्तमान 18 विधायकों में से बंधु के विधायकी जाते ही घटकर 17 होने वाली है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इसे पार्टी के लिए क्षति माना है. हालांकि उन्होंने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है.

बंधु की विधायकी पर सियासत शुरूःबंधु तिर्की को मिली सजा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इसपर विपक्ष राजनीति ना करे. विपक्ष को यह समझना होगा कि बंधु तिर्की का जो जनाधार है उसका कांग्रेस सदुपयोग करती रहेगी. इधर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बंधु तिर्की मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले पर कहा कि कई बार जनप्रतिनिधि सामाजिक आंदोलन में भाग लेते हैं उस दौरान केस दर्ज हो जाता है और दोषी पाये जाने पर उनकी विधायकी चली जाती है. ऐसे में जनप्रतिनिधि सामाजिक आंदोलन से भी किनारा करने लगेंगे. गौरतलब है कि रांची सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को दोषी ठहराते हुए 3 साल और 3 लाख का अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है.

बंधु तिर्की को लेकर झारखंड में बयानबाजी जारी
Last Updated : Mar 30, 2022, 11:08 AM IST

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