रांची:सीएम के काफिले पर हमला करने वाले मुख्य साजिशकर्ता भैरव सिंह से 7 दिनों तक रांची पुलिस पूछताछ करेगी. रांची पुलिस की ओर से दायर रिमांड आवेदन पर न्यायिक दंडाधिकारी मनीष प्रसाद की अदालत से रांची पुलिस को 7 दिनों की रिमांड मिली है. आज 11:00 बजे से भैरव सिंह का पुलिस रिमांड शुरू हो गया है.
अदालत ने भैरव सिंह को रिमांड पर देने के वक्त रांची पुलिस को कई आदेश दिए हैं. मुख्य आरोपी भैरव सिंह को राज्य पुलिस को किसी भी प्रकार का मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर नहीं करने का आदेश दिया गया है. जेल अथॉरिटी और आईओ अदालत ने आदेश दिया है कि पूछताछ से पहले और पूछताछ के बाद प्रत्येक दिन रांची सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करानी है. रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी भैरव सिंह से उनके अधिवक्ता और उनके परिवार के लोग मुलाकात कर सकते हैं.
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सीएम काफिले पर हमला करने और साजिश करने के आरोप में रांची पुलिस ने भैरव सिंह को गिरफ्तार किया है. भैरव सिंह ने खुद को सरेंडर किया था. सरेंडर के कुछ घंटों के बाद रांची पुलिस ने रिमांड में लेकर पूछताछ करने को लेकर अदालत से 7 दिनों का रिमांड मांगा. अब रांची पुलिस 7 दिनों तक भैरव सिंह से सीएम काफिले पर हमले को लेकर पूछताछ करेगी.
दरअसल, 3 जनवरी को रांची के ओरमांझी में एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सर कटी लाश रांची पुलिस को बरामद हुई थी, जिसके बाद किशोरगंज चौक के समीप 4 जनवरी को संध्या 5:30 बजे के समय मुख्यमंत्री के काफिले को रोका गया और ओरमांझी में हुए दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई. इस दौरान सीएम के काफिले को डायवर्ट कर दूसरे रास्ते से सीएम आवास के लिए ले जाया गया. इस दौरान किशोरगंज चौक के समीप पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ था जिसके बाद से 72 नामजद और 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है.